1. योजना का उद्देश्य
ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने, ग्रामीण शिक्षितों का शहरों
की ओर पलायन को हतोत्साहित करने तथा अधिक से अधिक रोजगार का अवसर गॉंव में ही उपलब्ध
कराने के ध्येय से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तिगत उद्यमियों को रु 25.00
लाख तक परियोजना लागत का उद्यम की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से
दिलाया जाना है। इस योजना के अन्तर्गत सभी वर्गों के लाभार्थियों को बैंक द्वारा प्रदत्त
पूंजीगत ऋण (भवन/वर्कशेड एवं मशीनरी व उपकरण मद) पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।
(अनुदान की अधिकतम सीमा रु0 5.00 लाख होगी।)
2.योजना का स्वरूप
क्रमांक
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योजना
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1
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पच्चीस लाख तक की परियोजना लागत का उद्यम ग्रामीण/टाऊन एरिया क्षेत्र में स्थापित किया
जायेगा।
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2
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इस योजना के अन्तर्गत पूँजीगत अनुदान का लाभ नई स्थापित इकाईयों को ही देय होगा।
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3
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परियोजना लागत का 5 प्रतिशत अंशदान उद्यमी को स्वंय वहन करना होगा।
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(क)
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रुपये 1.00 लाख पूँजीनिवेश पर कम से कम 2 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा। इस योजना
के अन्तर्गत उद्यमिता प्रशिक्षण (7 दिवसीय) विभागीय मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण
केन्द्रों से कराया जायेगा
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(ख)
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जिसमें रु0 2000/- प्रति प्रशिक्षणार्थी व्यय की प्रतिपूर्ति योजना में प्राप्त बजट
से की जायेगी प्रशिक्षण उन्हीं लाभार्थियों को दिया जायेगा जिनका ऋण बैंक से स्वीकृत
हो जायेगा।
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3. कार्यक्षेत्र
ग्रामीण क्षेत्र/टाऊन एरिया के अन्तर्गत इकाईयॉं स्थापित करायी जायेंगी।
4.अनिवार्य पात्रता
इस योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार योग्यताधारी उद्यमियों को लाभान्वित किया जायेगा।
- रु0 15.00 लाख से ऊपर की परियोजना के लिये हाईस्कूल उत्तीर्ण की अनिवार्यता होगी।
- इस योजना में वित्त पोषण हेतु लाभार्थी की आयु 18 से 50 वर्ष तक होगी।
5. लाभार्थियों का चयन
जनपद के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन निम्नलिखित गठित चयन समिति के
द्वारा किया जायेगा।
(क)
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जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि
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अध्यक्ष
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(ख)
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परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
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उपाध्यक्ष
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(ग)
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जिला अग्रणी प्रबन्धक(एल0डी0एम0)
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सदस्य
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(घ)
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उपायुक्त जिला उद्योग केन्द्र
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सदस्य
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(ड़)
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जिला ग्रामोद्योग अधिकारी
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संयोजक/सचिव
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6. ऋण सीमा
पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत सभी पात्र उद्यमियों को रु0 25.00
लाख तक की धनराशि का ऋण बैंकों (प्राइवेट एवं सहकारी बैंकों को छोड़कर) के माध्यम से
प्राप्त करेंगे। उद्यमियों द्वारा प्रोजेक्ट लागत का 5 प्रतिशत अंशदान स्वंय वहन किया
जायेगा।
7. अपेक्षित दस्तावेज
आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर, आधार कार्ड की प्रति, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
(जहॉं लागू हो), प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र (प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों के लिए),
प्रस्तावित योजना की रूपरेखा, कार्य स्थल सम्बन्धी अभिलेख एवं फोटो आदि।
8. बैंकों द्वारा ऋण वितरण
भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार ऋणदाता बैंक द्वारा
अभिलेख पूर्ण कराकर ऋण स्वीकृत एवं वितरित किया जायेगा।